नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने रीयल्टी क्षेत्र की कंपनी आम्रपाली समूह के नोएडा और ग्रेटर नोएडा में स्थित कंपनी कार्यालयों सहित पांच-सितारा होटल, सिनेमा हॉल, मॉल और देशभर में स्थित कारखानों को कुर्क कर उनकी बिक्री करने के आदेश दिए है। कोर्ट ने समूह को आदेश का अनुपालन नहीं करने को लेकर धोखेबाज बताया।
कोर्ट ने नीलामी के लिए दिल्ली स्थित ऋण वसूली न्यायाधिकरण को इन परिसंपत्तियों की नीलामी करने को कहा है। इसके अलावा कोर्ट ने कंपनी के निदेशकों एवं उनके परिवार के सदस्यों को मौका देते हुए कहा कि यदि उनके पास पैसा है, तो वे मकान खरीदने वालो को उनका पैसा 10 दिसंबर तक लौटा दें।